Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana : बेटियों की शादी के लिए सरकार देगी 51000 रूपये की आर्थिक मदद, देखें आवेदन प्रक्रिया

Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana 2024 : मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में गरीब, तलाकशुदा और विधवा महिलाओं के बीच विवाह को आसान बनाने के लिए मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना शुरू की थी। इस कार्यक्रम के तहत, सरकार लड़कियों को उनकी शादी के समय 51,000 रुपये की नकद सहायता देगी ताकि सब कुछ सुचारू रूप से चले। कार्यक्रम की पात्रता आवश्यकताओं को पूरा करने वाली लड़कियों को यह सहायता राशि मिलेगी।

यहाँ दी गई जानकारी आपको मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के लिए आवेदन करने के बारे में चरण-दर-चरण निर्देश प्रदान करके आपकी मदद करेगी। यदि आप मध्य प्रदेश में रहते हैं और अपनी आर्थिक स्थिति के कारण अपनी बेटी की शादी नहीं कर पा रहे हैं, तो अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि योजना के उद्देश्य, लाभ, पात्रता, दस्तावेज़ीकरण और आवेदन प्रक्रिया सहित सभी महत्वपूर्ण जानकारी एक ही लेख में समाहित है। इसे पढ़कर आप मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का लाभ उठा सकते हैं और आसानी से अपनी बेटी की शादी कर सकते हैं।

Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana 2024

मध्य प्रदेश सरकार ने ऐसे गरीब परिवारों की सहायता के लिए मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना शुरू की है जो अपनी बेटियों की शादी करने में असमर्थ हैं। इसके तहत लड़कियों को शादी के समय 51,000 रुपये की नकद सहायता मिलेगी। राज्य की लड़कियों के अलावा, तलाकशुदा और विधवा महिलाओं को भी इस कार्यक्रम के तहत पुनर्विवाह के लिए वित्तीय सहायता मिलेगी।

हम आपको बताना चाहते हैं कि यह नीति उन महिलाओं को कवर करेगी जो खुद का खर्च उठाने में असमर्थ हैं और पुनर्विवाह करना चाहती हैं। शादी के समय उन्हें 51,000 रुपये मिलेंगे। लाभ के लिए पात्र होने के लिए लड़कियों को कार्यक्रम की पात्रता आवश्यकताओं को पूरा करना होगा; इस लेख में अधिक जानकारी दी गई है।

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का उद्देश्य क्या है?

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना 2024 का लक्ष्य राज्य के गरीब परिवारों को उनकी बेटियों की शादी के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। क्योंकि गरीब घरों में लड़कियों की शादी कई तरह की चुनौतियों को जन्म देती है। इसके अलावा, सरकार इस कार्यक्रम के माध्यम से बाल विवाह को रोकने का प्रयास कर रही है।

गरीब परिवारों को जागरूक किया जाएगा कि उन्हें एक निश्चित उम्र के बाद अपनी बेटियों की शादी करके इस कार्यक्रम का लाभ उठाना चाहिए क्योंकि शादी के समय 18 वर्ष से अधिक उम्र की लड़कियों को वित्तीय सहायता दी जाएगी। इसके परिणामस्वरूप राज्य की साक्षरता दर में वृद्धि होगी।

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना सहायता राशि वितरण

MP Kanya Vivah Yojana के तहत सरकार लाभार्थियों को कुल 51,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी, जो विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए दी जाएगी –

  • शादी के बाद, नवविवाहित जोड़े की गृहस्थी और खुशहाल जीवन की मदद के लिए लड़की को 43,000 रुपये मिलेंगे।
  • विवाह समारोह के लिए आवश्यक आपूर्ति की लागत 5000 रुपये होगी।
  • सामूहिक विवाह कार्यक्रम के प्रभारी समूह को प्रत्येक लड़की के लिए 3,000 रुपये मिलेंगे।
  • इस तरह, सरकार प्रत्येक लड़की की शादी के लिए 51,000 रुपये का भुगतान करेगी।

एमपी मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के लाभ क्या हैं?

एमपी कन्या विवाह योजना के लाभार्थी बनने पर प्राप्त होने वाले कुछ विभिन्न लाभ निम्नलिखित हैं:

  • लड़कियों को उचित आयु में विवाह करने के लिए 51,000 रुपये की वित्तीय सहायता मिलेगी।
  • बिना किसी वित्तीय कठिनाई के, गरीब परिवार अपनी बेटियों की शादी आसानी से कर सकेंगे।
  • इससे साक्षरता दर बढ़ेगी और बाल विवाह रुकेगा।
  • यह कार्यक्रम कम आय वाले परिवारों को गरीबी रेखा से नीचे की लड़कियों की शादी करने में मदद करेगा।
  • इस कार्यक्रम के तहत विधवा या तलाकशुदा महिलाओं को भी लाभ दिया जाएगा जो रक्षाहीन हैं और विवाह करने में असमर्थ हैं।

Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana 2024 के लिए पात्रता

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना मध्य प्रदेश के पात्र बनने के लिए निम्नलिखित योग्यताओं को पूरा करना होगा –जिस कन्या का विवाह हो रहा है, उसकी उम्र 18 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए।

कन्या और उसके अभिभावक मध्य प्रदेश राज्य की मूल निवासी होने चाहिए।

जिस लड़के से कन्या का विवाह हो रहा है, उसकी उम्र 21 वर्ष या इससे ज्यादा होनी चाहिए।

गरीबी रेखा से नीचे आने वाली कन्याओं को ही विवाह हेतु इस योजना का लाभ दिया जाएगा।

निराश्रित और असहाय तलाकशुदा एवं विधवा महिलाओं को भी इस योजना के तहत पुनर्विवाह हेतु लाभ दिया जाएगा।

  • जिस कन्या का विवाह हो रहा है, उसकी उम्र 18 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए।
  • कन्या और उसके अभिभावक मध्य प्रदेश राज्य की मूल निवासी होने चाहिए।
  • जिस लड़के से कन्या का विवाह हो रहा है, उसकी उम्र 21 वर्ष या इससे ज्यादा होनी चाहिए।
  • गरीबी रेखा से नीचे आने वाली कन्याओं को ही विवाह हेतु इस योजना का लाभ दिया जाएगा।
  • निराश्रित और असहाय तलाकशुदा एवं विधवा महिलाओं को भी इस योजना के तहत पुनर्विवाह हेतु लाभ दिया जाएगा।

Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana 2024 के लिए पात्रता

इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने हेतु आवेदकों को कुछ जरूरी दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, नीचे उन दस्तावेजों की सूची दी गई है जिन्हे एमपी सरकार के समक्ष प्रस्तुत करना होगा –

  • आधार कार्ड
  • निवास प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • राशन कार्ड
  • लड़का और लड़की का जन्म प्रमाण पत्र
  • विवाह प्रमाण पत्र
  • लड़का और लड़की का आयु प्रमाण पत्र
  • तलाकशुदा महिला होने की स्थिति में तलाक होने का प्रमाण पत्र।
  • विधवा होने की स्थिति में महिला के पति का मृत्यु प्रमाण पत्र
  • मोबाइल नंबर
  • जाति प्रमाण पत्र
  • बैंक पासबुक
  • पासपोर्ट साइज फोटो आदि।

Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana 2024 के लिए आवेदन कैसे करें?

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत आवेदन करने के इच्छुक उम्मीदवारों को नीचे दी गई प्रक्रिया को अपनाकर आवेदन की प्रक्रिया पूरी करनी होगी –

  • सबसे पहले विवाह पोर्टल मध्य प्रदेश सरकार की आधिकारिक वेबसाइट mpvivahportal.nic.in पर जाना है।
  • अब पोर्टल का मुख्य पृष्ठ आएगा, इसमें दिए गए “मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना फॉर्म देखें” के विकल्प पर क्लिक करना है।
  • अब एक फॉर्म खुलकर आएगा इस फॉर्म मे अपना नाम, पता, आधार नंबर, उम्र, जाति, परिवार की वार्षिक आय जैसे महत्वपूर्ण विवरण दर्ज करने हैं।
  • निर्देशों के अनुसार आवश्यक जानकारी देने के बाद आवश्यक दस्तावेज को पोर्टल पर अपलोड करना है।
  • अब आवेदन को सबमिट करने के लिए सबमिट के बटन पर क्लिक करना है।
  • इस तरह आप मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के लिए सफतापूर्वक आवेदन कर सकेंगे।

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के लिए ऑफलाइन आवेदन कैसे करे?

यदि आपको MP Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana 2024 के लिए ऑफलाइन आवेदन करना है तो इसकी पूरी प्रक्रिया यहां निचे दी गई है

  • सबसे पहले आप योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट कर लीजिए।
  • अब योजना के नाम के लिंक पर क्लिक करके आवेदन पत्र डाउनलोड कर लीजिए।
  • आवेदन पत्र डाउनलोड करने के बाद इसका प्रिंटआउट निकालें और बिना त्रुटि के इसमें सही जानकारियां दर्ज कर लीजिए।
  • फिर महत्वपूर्ण दस्तावेजों को आवेदन फार्म के साथ संलग्न कर निकटतम ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत/जिला पंचायत या शहरी क्षेत्र में नगर निगम/नगर पालिका/नगर परिषद के कार्यालय में जमा कर आइए।
  • उपरोक्त चरणों का पालन करने के बाद संबंधित अधिकारी द्वारा आपके दस्तावेजों की समीक्षा की जाएगी और योग्य पाए जाने पर आपका पंजीकरण योजना के तहत हो जाएगा।

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